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हत्या आरोपी को आजीवन कारावास एवं 31000 रुपए का जुर्माना

आजमगढ़ कंधरापुर थाना क्षेत्र के मतानपुर गांव निवासी चंद्रदेव यादव ने अपने गाय अपने ही गांव के रामहित यादव को बेची थी उस समय रामहित यादव ने ₹5000 नहीं दिए थे जिससे चंद्र देव यादव ने बार-बार रामहित यादव के घर जाकर अपने ₹5000 मांगते थे इसी रंजिश के चलते 12 अक्टूबर 2017 को रामहित यादव ने चंद्र देव यादव पर चाकू से हमला कर दिया अस्पताल ले जाते समय चंद्र देव यादव की रास्ते में मौत हो गई चंद्रदेव यादव की पुत्री अर्चना ने कंधरापुर थाने में रामहित यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया पुलिस ने जांच करने के बाद चार्ज सीट माननीय न्यायालय को सौंप दी अभियोजन पक्ष से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अभय दत्त गौड़ एवं हरेंद्र सिंह ने kul 10 गवाह न्यायालय में पेश किया दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत में रामहित यादव को आजीवन कारावास एवं 31 000 अर्थ दंड की सजा सुनाई

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